अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी हिरासत में कोरोना से संक्रमित पाया गया था और इसलिए उससे पूछताछ नहीं हो सकी। उसने कहा, इन तथ्यों को देखते हुए याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता और इसे खारिज किया जाता है।
केरल हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश से त्रावणकोर शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (टीएससीएल) लाए जा रहे 20 हजार 386 लीटर स्पिरिट की चोरी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं।
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अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए अदालत इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि जब जांच अभी शुरुआती चरण में है, तब आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी-याचिकाकर्ता कथित रूप से उन चालकों में से एक था, जिन्होंने मध्य प्रदेश के बरुवा से स्पिरिट को यहां तिरुवल्ला के पास पुलिकेझु स्थित टीएससीएल पहुंचाया था।
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अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि इसकी ढुलाई के दौरान याचिकाकर्ता और अन्य ने टीएससीएल के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से 20,386 लीटर स्पिरिट चोरी किया था। इसके अलावा वैज्ञानिक रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है और आरोप पहले भी चार बार इसी तरह के अपराध कर चुका है।