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केरल हाईकोर्ट ने पालतू बिल्लियों का खाना खरीदने के लिए उनके मालिक को दी बाहर जाने की अनुमति

Mon, 06 Apr 2020 06:03 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
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सांकेतिक तस्वीर
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केरल उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान पालतू बिल्लियों के खाने का सामान खरीदने के लिये उसके मालिक को उसकी कार से बाहर जाने की सोमवार को अनुमति प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ ने तीन पालतू बिल्लियों के मालिक प्रकाश की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पशुओं का आहार और चारा आवश्यक वस्तुओं के दायरे में आता है।

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अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता न्यायिक आदेश के साथ स्व-घोषणा के आधार पर अपनी बिल्लियों के लिये खाद्य सामग्री खरीदने बाहर जा सकता है। प्रकाश ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसके पास बिल्लियों के खाने का सामान खत्म हो गया है और पुलिस उसे उसकी बिल्लियों का खाना खरीदने के लिये गाड़ी का पास नहीं दे रही है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि अपनी कार के पास हेतु उसने चार अप्रैल को ऑनलाइन आवेदन किया था। अदालत ने जब यह पूछा कि क्या बिल्लियां दूसरा खाना नहीं खाती हैं तो याचिकाकर्ता ने कहा कि बिल्लियां बिस्कुट खाती हैं और उसे तीन सप्ताह के लिये सात किलोग्राम बिस्कुट की जरूरत होती है। याचिकाकर्ता शाकाहारी है।

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