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Kerala HC: भाजपा नेता पीसी जॉर्ज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, टीवी डिबेट के दौरान नफरती टिप्पणी का मामला

Fri, 21 Feb 2025 03:36 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि।

सार

Kerala HC: केरल हाईकोर्ट ने नफरती टिप्पणी से जुड़े मामले में भाजपा नेता पीसी जॉर्ज की अग्रिम जमानत याचिका  को खारिज कर दिया। इससे पहले सत्र न्यायालय ने उनकी याचिका को ठुकरा दिया था। मुस्लिम यूथ लीग के एक नेता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 
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केरल हाईकोर्ट (फाइल) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता पी.सी. जॉर्ज की अग्रिम जमानत याचिका कर दी। जॉर्ज के खिलाफ हाल ही में टेलीविजन पर एक बहस (डिबेट) के दौरान नफरती बयान देने का आरोप है। 

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मुस्लिम यूथ लीग के नेता की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला
जॉर्ज ने उस समय हाईकोर्ट का रुख किया था जब कोट्टायम जिला सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मुस्लिम यूथ लीग के नेता मुहम्मद शिहाब की शिकायत पर इराट्टूपेट्टा पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। अपनी शिकायत में शिहाब ने आरोप लगाया था कि उनकी टिप्पणी से अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैल सकती है। 

अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ टीवी पर बहस के दौरान टिप्पणी का आरोप
पूर्व विधायक जॉर्ज पर आरोप है कि उन्होंने एक टेलीविजन चैनल पर बहस के दौरान एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरती टिप्पणी की। उनके खिलाफ केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (0) और बीएनएस की धारा 299 और धारा 196 (1) (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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