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Adani Vizhinjam Port: केरल HC का निर्देश, अडानी पोर्ट्स के विझिंजम पोर्ट परियोजना को दी जाए पूरी सुरक्षा

Thu, 01 Sep 2022 03:45 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि

सार

बड़ी संख्या में तटीय लोग तिरुवनंतपुरम में पास के मुल्लूर में स्थित बहुउद्देश्यीय बंदरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर 16 अगस्त से जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 
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kerala high court - फोटो : ANI
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विस्तार
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केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को अडानी पोर्ट्स की निर्माणाधीन विझिंजम बंदरगाह परियोजना को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। अदालत ने प्रदर्शनकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे बंदरगाह परिसर में अतिक्रमण न करें और इसके बाहर शांतिपूर्वक आंदोलन करें। कोर्ट ने आदेश दिया कि निर्माण कार्य बाधित न हो। यह आदेश अडानी पोर्ट्स द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जो तिरुवनंतपुरम में विझिंजम बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। कंपनी ने प्रदर्शनकारियों से सुरक्षा की मांग की और आरोप लगाया है कि पुलिस और सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

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16 अगस्त से जोरदार विरोध प्रदर्शन
बड़ी संख्या में तटीय लोग तिरुवनंतपुरम में पास के मुल्लूर में स्थित बहुउद्देश्यीय बंदरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर 16 अगस्त से जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें निर्माण कार्य को रोकने और तटीय संचालन करने सहित सात सूत्रीय मांगें रखी गई हैं। इसमें करोड़ों की परियोजना के संबंध में प्रभावी अध्ययन कराने की मांग भी शामिल है। प्रदर्शनकारी आरोप लगाते रहे हैं कि विझिंजम बंदरगाह के हिस्से के रूप में ग्रोयन्स का अवैज्ञानिक निर्माण हो रहा है। इस कृत्रिम समुद्री दीवारों को स्थानीय भाषा में "पुलिमट" के रूप में जाना जाता है, जिसे जिले में बढ़ते तटीय क्षरण के कारणों में से एमाना जाता है।

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