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Kerala: ब्वॉयफ्रेंड की हत्या करने वाली युवती के परिवार को नहीं मिली जमानत, सबूत मिटाने में की थी मदद

Wed, 30 Nov 2022 03:09 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

आरोपी युवती ग्रीशमा (22) को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उसने परसाला के रहने वाले 23 वर्षीय शेरोन को जहर देकर मारने की बात कबूल की थी।
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केरल हाईकोर्ट - फोटो : Social Media
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विस्तार
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केरल हाईकोर्ट ने एक मामले में ब्वॉयफ्रेंड की हत्या करने वाली युवती की मां व चाचा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोप है कि लड़की ने कथित तौर पर अपने 23 वर्षीय ब्वॉयफ्रेंड को जहर देकर मार डाला था। इसके बाद लड़की मां व उसके चाचा ने सबूत मिटाने का प्रयास किया। 

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जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवती ग्रीशमा (22) को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उसने परसाला के के रहने वाले 23 वर्षीय शेरोन को जहर देकर हत्या की बात कबूल की थी। हत्या के पीछे उसने बताया कि उसकी शादी की और व्यक्ति के साथ तय हो गई थी और शेरोन उसके साथ रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता था। हत्या के अगले दिन एक नवंबर को युवती की मां और चाचा को भी गिरफ्तार किया गया था। 

पुलिस ने बताया, ग्रीशमा ने कथित तौर पर 14 अक्टूबर को ब्वॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाया था, जहां उसे जहर दिया गया। 10 दिनों तक मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद 25 अक्टूबर को शेरोन की मौत हो गई थी। 

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