सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केरल के सभी 14 जिलों में मौजूद बाढ़ की गंभीर स्थिति पर विचार करते हुए मुल्लापेरियार बांध की आपदा प्रबंध उप समिति को जल स्तर मौजूदा 142 फुट से घटा कर 139 फुट तक करने पर विचार करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की सदस्यता वाली एक पीठ ने केरल में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर संज्ञान लिया। उन्होंने उप समिति को केंद्र की राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति (एनसीएमएस) और तमिलनाडु एवं केरल के मुख्य सचिवों के साथ बुधवार सुबह एक तत्काल बैठक करने को कहा था।
कोर्ट ने भी कहा कि यदि अधिकारियों का सशरीर उपस्थित होना सुनिश्चित नहीं है, तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्हें बैठक में शामिल किया जाए। कोर्ट शुक्रवार दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेगी।
इससे पहले बांध का जलस्तर 3 फीट कम करने की केरल की मांग पर तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि बांध का जलस्तर 142 फीट तक सुरक्षित है।