केरल पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन पर 27 अप्रैल को कासारागोड में एक सभा के दौरान घृणा फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है। साध्वी पर सेक्शन 295A, 153A और IPC 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि साध्वी सरस्वती पर पहले भी भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगते रहे हैं। साध्वी पर आरोप है कि 28 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि लव जिहादियों को काटने के लिए हिंदुओं को तलवार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग गौहत्या करते हैं उनके खिलाफ भी तलवार रखने की जरूरत है।
जिस कार्यक्रम में साध्वी ने यह बात कही उसमें बडियाडुक्की पंचायत के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता के एन कृष्णा भाट मौजूद थे। हालांकि कासरगोड कांग्रेस अध्यक्ष हक्कीम कुन्निल ने कहा कि इस कार्यक्रम में जाने के लिए पंचायत समिति के नेताओं को बैन कर दिया गया है। के एन कृष्णा को भी इस कार्यक्रम में जाने से मना किया गया था लेकिन फिर भी वह इस कार्यक्रम में गये।