केरल: पीएमएलए के तहत 6.4 करोड़ की संपत्ति कुर्क, भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर CBI की कार्रवाई
Wed, 06 Mar 2024 07:21 AM IST
यशोधन शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि/ नई दिल्ली
सार
ईडी ने यह कार्रवाई सीबीआई की ओर से भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर की है। ईडी के अनुसार रेटनममा और सरथ चंद्रन ने झूठे और जाली दस्तावेज जमा करके ऋण लिया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोच्चि में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 6.41 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इसमें 68.61 लाख रुपये की चल संपत्तियां और 5.72 करोड़ की 18 अचल संपत्तियां शामिल हैं।
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मंगलवार को जारी बयान में केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी ने कहा, ये संपत्तियां सोमवार को संध्या मेसर्स, काजू फैक्ट्री के मालिक रेटनम्मा उसके बेटे सरथ चंद्रन रेटनम्मा और केरल में इंडियन ओवरसीज बैंक के तीन बैंक पूर्व अधिकारियों से जब्त की गईं।
ईडी ने यह कार्रवाई सीबीआई की ओर से भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर की है। ईडी के अनुसार रेटनममा और सरथ चंद्रन ने झूठे और जाली दस्तावेज जमा करके ऋण लिया था।
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बाद में वे अपने विभिन्न ऋण खातों के खिलाफ बकाया राशि का भुगतान करने में भी विफल रहे। इससे इंडियन ओवरसीज बैंक के अदूर शाखा को 28.71 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।