कठुआ दुष्कर्म मामले में पंजाब के पठानकोट में एक विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। मामले में कोर्ट ने सात में से छह अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। कोर्ट से बाहर आए सरकारी वकील मुबीन फारूकी ने बताया कि विशाल नामक आरोपी को छोड़ कर सभी छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। चलिए जानते हैं कि इस मामले में कब क्या हुआ-
बच्ची के पिता की शिकायत पर हीरानगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।
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kathua
- फोटो : AMAR UJALA
17 जनवरी, 2018
बच्ची का शव मिला। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
22 जनवरी, 2018
ये मामला जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच को सौंपा गया।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : File photo
16 फरवरी, 2018
हिंदू एकता मंच नाम के एक संगठन ने एक आरोपी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किए।
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कठुआ जिले के रसाना का देव स्थान
- फोटो : अमर उजाला
1 मार्च, 2018
इस मामले में देव स्थान मंदिर के पुजारी के भतीजे को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद हिंदू एकता मंच ने एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में दो भाजपा नेता भी शामिल हुए थे।
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फाइल फोटो
- फोटो : file photo
9 अप्रैल, 2018
पुलिस ने कठुआ अदालत में आठ में से सात आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया। इसके अगले दिन आठवें आरोपी के खिलाफ भी आरोप-पत्र दाखिल किया गया। जो खुद को नाबालिग बता रहा था। पुलिस ने उन वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जो अदालत के बाहर हंगामा कर रहे थे और पुलिस को आरोप-पत्र दाखिल करने रोकने की कोशिश कर रहे थे।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : file photo
14 अप्रैल, 2018
हिंदू एकता मंच की रैली में शिरकत करने वाले दो भाजपा मंत्री लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गूटेरस ने इस घटना को भयावह बताया और अधिकारियों से बच्ची को न्याय दिलाने को कहा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : PTI
16 अप्रैल, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर सरकार से इस बात का जवाब मांगा कि पीड़िता के परिवारवालों ने मामले के ट्रायल को राज्य से बाहर कराए जाने की मांग की।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : file photo
18 अप्रैल 2018
पहली सुनवाई में क्राइम ब्रांच से कहा गया कि सभी आरोपियों को आरोप-पत्र की कॉपी दी जाए।
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कठुआ कांड के आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
7 मई, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने मामला कठुआ से पंजाब के पठानकोट शिफ्ट कर दिया। शीर्ष अदालत ने मीडिया की पहुंच से दूर ट्रायल को फास्ट-ट्रैक कोर्ट और इन-कैमरा में करने का निर्देश दिया। तीन जून, 2019 को सुनवाई पूरी हुई।