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आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल: रियास की जमानत याचिका की दलीलें समाप्त, 24 मई को फैसला

Wed, 22 May 2019 12:15 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
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NIA (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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कासरगोड आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल मामले के आरोपी रियास अबुबकर की जमानत याचिका में अभियोजन पक्ष की दलीलें समाप्त हो गई हैं। एनआईए ने आरोपी के फोन से प्राप्त लगभग दो लाख पेज की चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए को आरोपी के फोन से ऑडियो क्लिप भी बरामद की है जो आईएसआईएस से उसके संबंध को दर्शाता है। अब इस मामले में अदालत 24 मई को फैसला सुनाएगी।

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बता दें कि केरल में कथित तौर पर आत्मघाती हमले की साजिश रचने वाले संदिग्ध रियास ए (29), जिसे रियास अबुबकर और अबु दुजाना भी कहा जाता है को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था।

बताया जा रहा है कि आरोपी श्रीलंका में हमला करने वाले मास्टरमाइंड से प्रेरित था। आरोपी को कोच्चि की एक अदालत में पेश किया गया था। जहां उसने कथित तौर पर कबूल किया है कि वह श्रीलंका हमलों के मास्टरमाइंड जहरान हाशिम से प्रेरित था।
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एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी रियास, हाशिम और जाकिर नाइक के भाषण के वीडियो का बीते एक साल से अनुसरण कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि रियास केरल में आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहा था।

रियास ने पूछताछ में ये भी कबूला है कि वह काफी लंबे समय से लापता चल रहे अन्य आरोपी अब्दुल राशिद अबदुल्ला के संपर्क में भी था। वह उसकी ऑडियो क्लिप्स को फॉलो करता था। जिनमें से एक को उसने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। जिसमें आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए दूसरों को उकसाया जा रहा है।

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