फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Karnataka: नोटिस के बावजूद एसआईटी टीम को घर पर नहीं मिलीं प्रज्ज्वल की मां भवानी, तलाश के लिए टीमें होंगी गठित

Sat, 01 Jun 2024 05:00 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

प्रज्ज्वल रेवन्ना पर एक महिला को अगवा करने और कथित तौर पर उसका यौन शोषण करने का आरोप है। इसी मामले में भवानी भी आरोपी हैं। भवानी रेवन्ना ने एसआईटी द्वारा संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए बंगलूरू की अदालत में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से राहत देने की अपील की थी।
विज्ञापन
भवानी रेवन्ना - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कर्नाटक यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार जेडीएस सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। प्रज्ज्वल रेवन्ना द्वारा महिला का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने के मामले में एसआईटी शनिवार को प्रज्ज्वल की मां भवानी रेवन्ना से पूछताछ के लिए होलेनरसिपुर स्थित उनके आवास पर पहुंची। हालांकि भवानी एसआईटी टीम को घर पर नहीं मिली। इसके बाद एसआईटी टीम ने इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन शाम तक भी जब भवानी रेवन्ना घर नहीं पहुंची तो एसआईटी की टीम लौट आई। सूत्रों के मुताबिक अब भवानी रेवन्ना के पूछताछ के लिए नहीं मिलने पर एसआईटी उनकी तलाश के लिए टीमों का गठन करने पर विचार कर रही है। 
विज्ञापन


कोर्ट ने खारिज कर दी थी अग्रिम जमानत याचिका
दरअसल यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भवानी रेवन्ना को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस के तहत 1 जून को भवानी से पूछताछ की बात कही गई थी। इस नोटिस के खिलाफ भवानी ने अदालत का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। एसआईटी के नोटिस के खिलाफ भवानी रेवन्ना की याचिका को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया था। प्रज्ज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो के मामले में उसके पिता एचडी रेवन्ना भी गिरफ्तार हो चुके हैं और फिलहाल जमानत पर हैं।

प्रज्ज्वल रेवन्ना पर एक महिला को अगवा करने और कथित तौर पर उसका यौन शोषण करने का आरोप है। इसी मामले में भवानी भी आरोपी हैं। भवानी रेवन्ना ने एसआईटी द्वारा संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए बंगलूरू की अदालत में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से राहत देने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया महिला को अगवा करने और में भवानी रेवन्ना का हाथ था। 
विज्ञापन

 
महिला का अपहरण करने के मामले में एसआईटी भवानी रेवन्ना और एचडी रेवन्ना समेत सात लोगों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में एसआईटी ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर उम्रकैद हो सकती है। भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए एसआईटी ने कोर्ट में बताया था कि अपने बेटे प्रज्ज्वल को बचाने के लिए ही महिला के अपहरण की पूरी योजना भवानी रेवन्ना ने बनाई थी।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें