कर्नाटक के मैंगलोर में जिला अदालत ने पंपवेल क्षेत्र में बस टर्मिनल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने के बाद मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर मंगलुरु नगर निगम (एमसीसी) की चल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है।
एमसीसी आयुक्त अक्षय श्रीधर ने गुरुवार को कहा कि अदालत के अमीन संपत्ति कुर्क करने के आदेश के साथ बुधवार को एमसीसी कार्यालय आए थे। हालांकि, निगम की मांग पर मुआवजे चुकाने की समय सीमा 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई।
एमसीसी ने 2008 में पम्पवेल क्षेत्र में प्रस्तावित बस टर्मिनल के निर्माण के लिए 7.23 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके लिये 33 परिवारों ने अपनी जमीन दी थी, 16 परिवारों ने अधिक मुआवजे की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।
अदालत में 16 मुकदमों पर सुनवाई लंबित है। निगम पहले इन मामलों पर स्थगन लेने में सफल रहा था। स्थगन अवधि समाप्त होने के बाद एमसीसी की संपत्ति कुर्क करने का अदालत का आदेश आया।