सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, चार मार्च से अगले 15 दिन तक लंबित चालानों को जमा किया जा सकता है। इस अवधि में चालान जमा करने पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
कर्नाटक सरकार ने वाहन चालकों को अंतिम राहत देते हुए डिस्काउंट पर ट्रैफिक चालान जमा करने का एक और मौका दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, चार मार्च से अगले 15 दिन तक लंबित चालानों को जमा किया जा सकता है। इस अवधि में चालान जमा करने पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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बता दें, सरकार की ओर से यह घोषणा तब की गई है, जब वाहन चालक बड़ी संख्या में चालान जमा कर रहे हैं। सरकार की ओर से यह छूट कर्नाटक विधिक सेवा प्राधिकरण (केएलएसए) के अध्यक्ष की सलाह के आधार पर लंबित मामलों को निपटाने के लिए शुरू की गई थी।
ऑनलाइन भर सकते हैं जुर्माना
इस योजना के मुताबिक, वाहन चालक अपने खिलाफ लंबित मामलों की जांच बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर कर सकते हैं। इसके बाद वे कर्नाटक वन, पेटीएम या शहर के किसी भी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन या ट्रैफिक प्रबंधन केंद्र की मदद से ऑनलाइन जुर्माना भर सकते हैं। बता दें, सरकार की ओर से यह योजना दो फरवरी से शुरू की गई थी, जो 11 फरवरी तक वैध थी। हालांकि, वाहन चालकों की सकारात्मक प्रक्रिया के बाद इस छूट की अवधिक को बढ़ा दिया गया है।