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Karnataka: डीके शिवकुमार ने CBI को केस चलाने की मंजूरी देने के खिलाफ दायर की अपील, सीबीआई से जुड़ा है मामला

Tue, 13 Jun 2023 05:29 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू

सार

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस एमजीएस कमल की पीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
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डीके शिवकुमार - फोटो : ANI
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विस्तार
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कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एकल न्यायाधीश के उनकी याचिका को खारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। शिवकुमार ने अपनी याचिका में राज्य सरकार के सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने को चुनौती दी थी।
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मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस एमजीएस कमल की पीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। शिवकुमार के वकील ने दलील दी कि केस चलाने की मंजूरी गोपनीय मकसद से दी गई थी। इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। सीबीआई के अनुरोध पर राज्य सरकार ने 25 सितंबर 2019 को मंजूरी दी थी। इसके बाद सीबीआई ने 3 अक्तूबर 2020 को कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 
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