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Karnataka: धर्मांतरण के आरोप में दंपती गिरफ्तार, महिला का दावा- कुमकुम हटाकर बुर्का पहनने के लिए करते थे मजबूर

Mon, 22 Apr 2024 04:30 PM IST
मेघा झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

28 वर्षीय शादीशुदा महिला ने एक मुसलिम दंपति पर धर्म परिवर्तित कर इस्लाम कबूलने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि दंपति उसकी निजी तस्वीरों की धमकी देकर उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर करे रहे थे।
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पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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28 वर्षीय शादीशुदा महिला ने एक मुसलिम दंपति पर धर्म परिवर्तित कर इस्लाम कबूलने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि दंपति उसकी निजी तस्वीरों की धमकी देकर उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर करे रहे थे।
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एक बार फिर धर्म परिवर्तन के मामला सामने आया है। 28 वर्षीय एक महिला का कहना है कि 2013 में उसकी शादी हुई थी। उसके दो बच्चे भी है। वर्ष 2020 में रफीक उसके पति की दुकान पर सामान खरीदने आया। तब वह पहली बार उससे मिली थी। इसके बाद से रफीक अक्सर उसकी दुकान पर आने लगा। धीरे- धीरे उसकी रफीक से बातचीत होने लगी, और बाद में अच्छी दोस्ती हो गई। मामला दोस्ती तक नहीं रुका, दोनों में प्यार हो गया और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इसकी जानकारी महिला के पति को चली तो दोनों में जमकर झगड़ा हुआ।

झगड़े के बाद महिला अपने पति का घर छोड़कर चली गई। लेकिन कुछ दो महीने बाद महिला यह कहकर लौट आई कि वह रफीक से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। लेकिन रफीक ने महिला को उसकी निजी तस्वीरें दिखाकर धमकाना शुरू कर दिया। महिला और रफीक का फिर से मिलना जुलना शुरू हो गया। इसके बारे में जब महिला के पति को पता चला तो दोनों में जमकर झगड़ा हुआ और महिला घर छोड़कर चली गई। इस बार महिला रफीक के घर पहुंच गई। रफीक पहले से ही शादीशुदा था। महिला ने बताया कि वह रफीक और उसकी पत्नी के साथ उसके घर में रहने लगी। 
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वह 2021 से रफीक और उसकी पत्नी के साथ उसके घर में रह रही है। पुलिस को दिए बयान में कहा कि इस बीच रफीक ने कई बार अपनी पत्नी के सामने उसका बलात्कार किया है। उसने बताया कि जब भी वह आपत्ति जताती तो रफीक उसे निजी तस्वीरों की धमकी देने लगता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों ने उसपर धर्म परिवर्तन दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उसे कुमकुम हटाकर बुर्का पहनने के लिए कहते थे। साथ ही महिला को पांच वक्त की नमाज पढ़ने के लिए भी कहा करते थे। दोनों उसको अपने पति से तलाक लेने और इस्लाम धर्म कुबूल कर उनके साथ रहने का दबाव बनाने लगे थे। ऐसा न करने पर उसकी फोटो वायरल करने की धमकी दी थी।

बेलगावी के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिला की शिकायत के आधार सात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं 376 (बलात्कार), 503 (आपराधिक धमकी), कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम, आईटी अधिनियम, एससी और एसटी अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक भीमाशंकर गुलेदा ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है रफीक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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