सतनूर पुलिस थानाक्षेत्र में खड़ी एक कार में 16 अगस्त, 2021 को एक विस्फोट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान महेश के रूप में हुई थी, जो अपनी कार में जिलेटिन ले जा रहा था।
कर्नाटक के कनकपुरा में 2021 में हुए विस्फोट मामले में आरोपी दुकानदारों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दुकान मालिक प्रकाश राव एम और उनके बेटे पी सुनील कुमार जिलेटिन की छड़ों की बिक्री मामले में संबंधित नहीं थे। दुकान पर काम करने वाले एक अन्य कर्मचारी ने बिना उनकी इजाजत के ये छड़ें बेची थीं।
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बता दें, इन्हीं जिलेटिन छड़ों के कारण कनकपुरा में 2021 में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोप था कि ये छड़ें अवैध रूप से आरोपी दुकानदारों द्वारा बेची गईं।
उच्च न्यायालय पहुंचे थे दुकानदार
दुकानदार राव और उनके बेटे सुनील कुमार ने मामले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर न्यायमूर्ति के नटराजन ने सुनवाई की। बता दें, सतनूर पुलिस स्टेशन में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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16 अगस्त, 2021 में हुआ था ब्लास्ट
मामले के तहत सतनूर पुलिस थानाक्षेत्र में खड़ी एक कार में 16 अगस्त, 2021 को एक विस्फोट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान महेश के रूप में हुई थी, जो अपनी कार में जिलेटिन ले जा रहा था। जांच के बाद पुलिस ने एक चार्जशीट दायर की जिसमें राव और कुमार को भी आरोपी बनाया गया क्योंकि वे दुकान के मालिक थे जहां जिलेटिन खरीदा गया था।