फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Karnataka: कनकपुरा ब्लास्ट मामले में आरोपी दुकानदार बरी, 2021 में हुई घटना में हुई थी एक की मौत

Tue, 17 Jan 2023 01:44 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू

सार

सतनूर पुलिस थानाक्षेत्र में खड़ी एक कार में 16 अगस्त, 2021 को एक विस्फोट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान महेश के रूप में हुई थी, जो अपनी कार में जिलेटिन ले जा रहा था।
विज्ञापन
Karnataka High Court - फोटो : PTI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कर्नाटक के कनकपुरा में 2021 में हुए विस्फोट मामले में आरोपी दुकानदारों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दुकान मालिक प्रकाश राव एम और उनके बेटे पी सुनील कुमार जिलेटिन की छड़ों की बिक्री मामले में संबंधित नहीं थे। दुकान पर काम करने वाले एक अन्य कर्मचारी ने बिना उनकी इजाजत के ये छड़ें बेची थीं। 

विज्ञापन


बता दें, इन्हीं जिलेटिन छड़ों के कारण कनकपुरा में 2021 में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोप था कि ये छड़ें अवैध रूप से आरोपी दुकानदारों द्वारा बेची गईं। 

उच्च न्यायालय पहुंचे थे दुकानदार 

दुकानदार राव और उनके बेटे सुनील कुमार ने मामले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर न्यायमूर्ति के नटराजन ने सुनवाई की। बता दें, सतनूर पुलिस स्टेशन में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

विज्ञापन

 

16 अगस्त, 2021 में हुआ था ब्लास्ट 
मामले के तहत सतनूर पुलिस थानाक्षेत्र में खड़ी एक कार में 16 अगस्त, 2021 को एक विस्फोट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान महेश के रूप में हुई थी, जो अपनी कार में जिलेटिन ले जा रहा था। जांच के बाद पुलिस ने एक चार्जशीट दायर की जिसमें राव और कुमार को भी आरोपी बनाया गया क्योंकि वे दुकान के मालिक थे जहां जिलेटिन खरीदा गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें