फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नीट मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति एलएन राव ने किया खुद को अलग 

Tue, 12 Jul 2016 10:49 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
विज्ञापन
नेशनल इलिजिबिलिटी इंटरेंस टेस्ट (नीट) को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को निरस्त करने की गुहार संबंधी याचिका पर न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी पीठ के समक्ष शुक्रवार को होगी।
विज्ञापन


व्यापम घोटाले को उजागर करने वाले डॉ. आनंद राय द्वारा दायर की गई इस याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी लेकिन न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया।

मालूम हो कि एल नागेश्वर राव पूर्व में इस मामले में तमिलनाडु सरकार की ओर से पैरवी कर चुके हैं। अब इस याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई होगी। याचिका में नीट को लेकर केंद्र सरकार के अपने निर्णय में फेरबदल करने का आरोप लगाया गया है।
विज्ञापन


सरकार इस मामले में कई बार अपना पक्ष बदल चुकी है। मालूम हो कि केंद्र सरकार शुरू में इसी वर्ष से नीट को पूरे देश में लागू करने पर सहमति जता चुकी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद अध्यादेश लाकर उसमें बदलाव कर दिया।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें