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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत को मुशर्रफ देशद्रोह मामले में फैसला सुनाने से रोका

Wed, 27 Nov 2019 08:57 PM IST
Mohit Mudgal वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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Pervez Musharraf - फोटो : file photo
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इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाने से विशेष अदालत को रोक दिया। विशेष अदालत ने तीन नवंबर 2007 को आपाताकाल की घोषणा के मामले में मुशर्रफ के खिलाफ दायर मामले में 19 नवंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। अदालत को 28 नवंबर को इस मामले में फैसला देना था।

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मुशर्रफ अगर दोषी पाए गए तो उन्हें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। डॉन समाचार पत्र की खबर के अनुसार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत को मुशर्रफ के खिलाफ दायर इस मामले में फैसला सुनाने से रोक दिया है। पाकिस्तानी सरकार ने सोमवार को एक याचिका दायर की थी, जिसमें विशेष अदालत को 28 नवंबर को फैसला सुनाने से रोकने की अपील की गई थी।

यह मामला तत्कालीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज सरकार में दायर किया गया था। उनके खिलाफ 2013 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। 31 मार्च 2014 को मुशर्रफ को आरोपी घोषित किया गया और उसी साल सितंबर अभियोजन ने विशेष अदालत में उनके खिलाफ सभी सबूत पेश किए।

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