इशरत जहां मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी सतीश वर्मा को इस मामले की पहली चार्जशीट की एक प्रति देने का आदेश दिया था।विशेष न्यायाधीश एसजे राजे ने अपने आदेश पर 26 अप्रैल तक के लिए रोक लगाई है।
सीबीआई ने अपील की थी कि वह इस मामले में हाईकोर्ट जाना चाहती है। इससे पहले पिछले महीने कोर्ट ने इशरत एनकाउंटर मामले की जांच कर चुके वर्मा को पहली चार्जशीट देने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने मामले की दूसरी चार्जशीट देने के उनके आवेदन को ठुकरा दिया था।