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IPS Deputation: केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए ना बोलना आईपीएस को पड़ेगा महंगा, छिनेगा विदेश तैनाती का मौका

जितेंद्र भारद्वाज
Updated Sat, 18 Mar 2023 04:04 PM IST

सार

IPS Deputation: आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति 'आईपीएस कार्यकाल नीति' के अंतर्गत शासित होती है। उक्त नीति के पैरा-17 के अनुसार, कोई अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार के तहत किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया जाता है। यदि कोई आईपीएस अपनी नियुक्ति लेने में विफल रहता है, तो उसे पांच वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति और विदेश में नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा...
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IPS Deputation - फोटो : Agency (File Photo)
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