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Kerala : सीएम विजयन पर हमले का आरोप, फ्लाइट में एलडीएफ नेता ने कथित तौर पर दिया धक्का, इंडिगो ने शुरू की जांच

Tue, 14 Jun 2022 07:53 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर विमान में सवार विजयन के खिलाफ नारेबाजी की। केबिन क्रू मेंबर्स ने दोनों कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की लेकिन स्थिति विकराल हो गई। 
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इंडिगो की फ्लाइट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री विजयन के सामने लगाए थे नारे - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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इंडिगो ने सोमवार को अपनी कन्नूर-त्रिवेंद्रम फ्लाइट में हुई उस घटना की जांच शुरू कर दी है जिसमें दो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के सामने नारेबाजी की। विजयन तब विमान में ही थे। इस दौरान एलडीएफ के एक वरिष्ठ नेता ने दोनों को कथित तौर पर धक्का दिया था।  
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पिनाराई विजयन केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के प्रमुख हैं। सूत्रों के मुताबिक एयर विमानन नियामक डीजीसीए 'अनियंत्रित फ्लायर' नियमों के तहत घटना की जांच कर रही है जो संबंधित एयरलाइन को एक यात्री के व्यवहार को अनियंत्रित मानकर एक अवधि के लिए उड़ान से प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। 

इंडिगो ने इस मामले पर अभी कोई बयान नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर विमान में सवार विजयन के खिलाफ नारेबाजी की। केबिन क्रू मेंबर्स ने दोनों कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की लेकिन स्थिति विकराल हो गई। 
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उन्होंने कहा कि एलडीएफ के एक वरिष्ठ नेता ने कथि तौर पर दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धक्का दिया। सूत्रों ने बताया कि घटना की जांच पूरी करने के बाद एयरलाइन डीजीसीए को अपनी कार्रवाई के बारे में बताएगी। 

सूत्रों ने बताया कि घटना की जांच पूरी करने के बाद एयरलाइन डीजीसीए को अपनी कार्रवाई के बारे में बताएगी। केरल  पुलिस के मुताबिक, दो लोगों और एक अन्य युवा कांग्रेस सदस्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। 

पुलिस की एफआईआर कहती है कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण तीन आरोपी फरजीन मजीद, नवीन कुमार और सुनीत कुमार ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की हत्या की साजिश रची और कन्नूर से तिरूवनंतरपुरम की फ्लाइट में सवार हो गए। 

पुलिस के मुताबिक तीन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है जिनमें धारा 120 (बी) (षड़यंत्र), 307 (हत्या का प्रयास) और 332 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकना) शामिल हैं। 

इसके अलावा वाईसी कार्यकर्ताओं पर विमान नियमों की धारा 22, विमान अधिनियम की धारा 11ए और नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। 
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