पीठ ने कहा कि अवैध रेत खनन मामले में ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है। दरअसल, तमिलनाडु सरकार और पांच जिला कलेक्टरों ने अवैध रेत खनन की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।
मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को पांच कलेक्टरों के अवैध रेत खनन मामले में जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस एसएस सुंदर और सुंदर मोहन की खंडपीठ ने राज्य लोक विभाग सचिव के. नंथाकुमार द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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पीठ ने कहा, 'अवैध रेत खनन मामले में ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है।' दरअसल, तमिलनाडु सरकार और पांच जिला कलेक्टरों ने अवैध रेत खनन की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। सरकारी विभाग के शीर्ष अधिकारी ने अरियालूर, वेलोर, तंजावुर, करूर और तिरुचिरापल्ली के कलेक्टरों की ओर से याचिका दायर की थी।
याचिका में ईडी द्वारा पेश किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि ईडी ने विभिन्न जिला कलेक्टरों को समन भेजा है, जिसमें उनसे जिले के सभी रेत खदानों के बारे में जानकारी मांगी गई। उन्हें सभी दस्तावेजों के साथ ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा गया था।