फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी तेलंगाना में मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति

Thu, 11 Oct 2018 12:50 PM IST
चुनाव डेस्क, अमर उजाला
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
विज्ञापन
हैदराबाद उच्च न्यायालय ने तेलंगाना में मतदाता सूची के प्रकाशन से अपनी रोक बुधवार को हटा ली। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अदालत ने पांच अक्टूबर को चुनाव आयोग को राज्य के लिए मतदाता सूचियों की संशोधित सूची अधिसूचित नहीं करने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन


राज्य में सात दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मतदाताओं के विशेष पुनरीक्षण को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी।

बयान के अनुसार उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की इस बात पर गौर किया कि कानून के तहत वैध किसी भी मतदाता के दावों और आपत्तियों को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी जमा किया जा सकता है। साथ ही कहा कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने तक मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पहले चुनाव आयोग ने छह अक्टूबर को मतदाता सूची प्रकाशित करने का फैसला किया था। अदालत के आदेश के बाद इसे 12 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया था।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें