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सट्टेबाजी और जुए के दायरे  में आती है लॉटरी : बॉम्बे हाईकोर्ट

Fri, 09 Nov 2018 04:06 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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सांकेतिक तस्वीर
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि लॉटरी सट्टेबाजी और जुए के दायरे में आती है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें लॉटरी के टिकट की बिक्री पर शुल्क लगाया गया है।
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जस्टिस एससी धर्माधिकारी और भारती डांगरे ने पिछले सप्ताह मंगल मूर्ति मार्केटिंग कंपनी की तरफ से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महाराष्ट्र टैक्स ऑन लॉटरी एक्ट, 2006 की वैधता को चुनौती दी गई थी।

कंपनी ने याचिका में पश्चिमी राज्य में लॉटरी के टिकटों की बिक्री पर लगाए व संग्रह किए जाने वाले कर के संबंध में राज्य सरकार को अदालत की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की थी।
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