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समलैंगिकों के विवाह पर सुनवाई: SC में क्या बोले याचिकाकर्ता, सरकार ने मंजूरी न देने पर क्या तर्क दिया, जानें

Tue, 18 Apr 2023 01:42 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में एसके कौल, एस रवींद्र भट, पीएस नरसिम्हा और हेमा कोहली शामिल हैं।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media
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विस्तार
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समलैंगिकों के विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ ने सुनवाई जारी है। केंद्र ने याचिकाओं की योग्यता पर सवाल उठाते हुए इसे खारिज करने की मांग की। उसने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि पहले याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे पर सुनवाई की जाए। उसके बाद मुख्य मामले की सुनवाई हो। बता दें, इस मामले पर पिछले महीने कम से कम 15 याचिकाएं बड़ी बेंच को रेफर हो चुकी हैं।

बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में एसके कौल, एस रवींद्र भट, पीएस नरसिम्हा और हेमा कोहली शामिल हैं। मामले को लेकर केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी हैं।

 

इन मुद्दों को रखा गया

 

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