हिंदू अनुसूचित जाति-जनजाति की तरह मुस्लिमों में वंचित तबके के लोगों को आरक्षण देने की मांग में दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 341(3) को अवैध घोषित करते हुए रद्द करने की मांग भी की गई थी।
कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। जनहित याचिका एसोसिएशन फॉर सिविल राइट द्वारा दाखिल की गई थी। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति वीके शुक्ल और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुनवाई की।