गणेशोत्सव से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीओपी से गणपति मूर्तियों के निर्माण की अनुमति दी, लेकिन प्राकृतिक जलस्रोतों में विसर्जन पर कोर्ट की मंजूरी अनिवार्य की। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार को मूर्ति विसर्जन के लिए नीति बनाने का आदेश भी दिया गया है।
गणेशोत्सव से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीओपी से गणपति मूर्तियों के निर्माण की अनुमति दी, लेकिन प्राकृतिक जलस्रोतों में विसर्जन पर कोर्ट की मंजूरी अनिवार्य की। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार को मूर्ति विसर्जन के लिए नीति बनाने का आदेश भी दिया गया है।
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कोर्ट ने राज्य सरकार को दी नीति बनाने का आदेश
साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की विशेषज्ञ समिति की हालिया सिफारिशों के आधार पर मूर्तियों के विसर्जन को लेकर अपनी नीति बनाए। समिति ने यह भी साफ किया है कि उसकी सिफारिशें केवल सलाह के रूप में हैं, न कि कानून की तरह बाध्यकारी।