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Hathras Case: अभी दिल्ली ट्रांसफर नहीं होगा केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगी निगरानी

Tue, 27 Oct 2020 01:47 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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विलाप करता पीड़िता का परिवार और रिश्तेदार (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
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उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की से हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केस की निचली कोर्ट में सुनवाई (ट्रायल) को फिलहाल राज्य से बाहर दिल्ली स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। मामले की जांच पूरी होने के बाद ट्रायल के स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है।

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मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों द्वारा दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि जांच कथित तौर पर रोक दी गई थी। इस पर शीर्ष अदालल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई उच्च न्यायालय के समक्ष केस की स्थिति रिपोर्ट दायर करेगी। मामले में जांच की निगरानी सहित सभी पहलुओं की देखरेख इलाहाबाद उच्च न्यायालय करेगा और गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

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