गुजरात के भावनगर शहर में बुधवार को एक सात मंजिला इमारत की पहली और दूसरी मंजिल की बालकनी ढह जाने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे में कम से कम 17 लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि भावनगर नगर निगम आयुक्त एनवी उपाध्याय ने कहा कि घटना सुबह करीब 11.50 बजे हुई।
भावननगर निगम आयुक्त एनवी उपाध्याय ने बताया मृतका की पहचान हंसाबेन जामोद के रूप में हुई है। घटना उस वक्त घटी, जब तख्तेश्वर मार्ग पर स्थित माधव हिल कॉम्पलेक्स के भूतल पर हंसाबेन और अन्य लोग खड़े हुए थे। अचानक पहली और दूसरी मंजिल के छज्जे धराशाई हो गए। अधिकारी ने बताया कि इमारत का भूतल, पहली और दूसरी मंजिल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, जबकि बाकी की मंजिलों पर लोग रहते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे और खोज व बचाव अभियान शुरू कर दिया।
उन्होंने बताया कि मलबे के नीचे दबे 17 से 18 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी को सर तख्तसिंहजी जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हमने अभी तक इमारत के कई फ्लैट में रह रहे लोगों को वहां से निकलने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि ढांचा सुरक्षित दिखाई दे रहा है।
चार मजदूरों की मौत
वहीं, सूरत जिले में एक रासायनिक गोदाम में जहरीले धुएं के कारण बुधवार शाम चार श्रमिकों की मौत हो गई। कोसांबा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक जेए बरोट ने कहा कि यह घटना मांगरोल तहसील के मोटा बोरसारा गांव में हुई। घटना के समय पांच श्रमिक रसायनों के ड्रमों को स्थानांतरित कर रहे थे। अधिकारी ने बताया कि गोदाम के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। उसके खिलाफ आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।
भाजपा नेताओं के खिलाफ पत्र प्रसारित करने के आरोप में तीन गिरफ्तार
सूरत पुलिस ने बुधवार को गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल और कुछ अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए एक अपमानजनक पत्र प्रसारित करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर एक महीने पहले कई भाजपा विधायकों, सांसदों और पार्टी नेताओं को एक पत्र और साथ में पेन ड्राइव भेजी थी। बताया गया है कि पेन ड्राइव में कथित आरोपों से संबंधित सामग्री भेजी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि भाजपा विधायक संदीप देसाई की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद सूरत अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज करते हुए गिरफ्तारियां की गई।
दो वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा
गुजरात में सूरत की एक विशेष अदालत ने दो वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 23 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस्माइल यूसुफ हाजात को जज शकुंतला सोलंकी ने 31 जुलाई को दोषी ठहराते हुए उस पर धारा 302 (हत्या) और 376 एबी और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत फांसी और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष के अनुसार, इस्माइल बच्ची के पिता का जानने वाला था। 27 फरवरी को नाश्ता खरीदने के बहाने वह लड़की को अपने साथ ले गया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। बच्ची का शव गांव में एक इमारत के पीछे की झील में मिला। इसके बाद 28 फरवरी को इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया गया था।