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गुजरात हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, ‘डिजाइनर एफआईआर’ दर्ज कर रही पुलिस

Sun, 05 May 2019 06:36 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
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गुजरात हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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गुजरात हाईकोर्ट ने शराबबंदी के मामलों को लेकर राज्य पुलिस की जमकर खिंचाई की है। हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस ने ‘डिजाइनर एफआईआर’ दर्ज करने की ‘परंपरा’ बना ली है। इसमें आरोपियों को छापे पड़ने से पहले ही फरार दिखाया जाता है, जबकि पुलिस को शराब लाने-ले जाने के साथ ही उससे जुड़े सटीक स्थान और इस काम में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों तक की पुख्ता जानकारी पहले से ही होती है।

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हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शुक्रवार को शराबबंदी से जुड़ी एक घटना के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह तीखी टिप्पणी की। जस्टिस एसएम वोरा ने कहा कि अदालत ने एक साल पहले सवाल किया था कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए ‘आंतरिक तंत्र’ तैयार करने की कोई योजना है या नहीं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने ‘डिजाइनर एफआईआर’ की निगरानी के लिए अभी तक कोई सिस्टम नहीं बनाया है। 

अदालत ने इस टिप्पणी के साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह एक मई 2018 से एक मई 2019 के बीच गुजरात शराबबंदी कानून के तहत दर्ज सभी एफआईआर की जानकारी पेश करे। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि इन मामलों में फरार आरोपियों और छापे में शामिल पुलिसकर्मियों के नाम भी 11 जुलाई से पहले अदालत को उपलब्ध कराए जाएं।

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