गुजरात हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को अभिनेता शाहरुख खान पर चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। दरअसल इस साल की शुरुआत में फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन के दौरान वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के लिए शाहरुख को कथित तौर पर दोषी माना गया था, जिसमें दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई थी।
अभिनेता को मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और न्यायाधीश वीएम पंचोली की पीठ ने यह राहत दी है। इसके साथ ही इस पीठ ने वडोदरा कोर्ट के समन पर भी रोक लगा दी है। इस समन में वड़ोदरा कोर्ट ने उन्हें 23 जुलाई को अपने समक्ष पेश होने और इस मामले में दोषी होने के आरोपों पर जवाब देने का आदेश दिया था।
अभिनेता के वकील ने कोर्ट को मामले से अवगत कराया और विनती करते हुए कहा कि वड़ोदरा स्टेशन पर पैदा हुए भगदड़ के लिए खान जिम्मेदार नहीं हैं। दरअसल शाहरुख 23 जुलाई को अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे जिस दौरान यह अव्यवस्था उत्पन्न हुई। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 सितंबर को तय की है।