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Gujarat: मोरबी हादसे के बाद गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का दिया आदेश

Thu, 24 Nov 2022 01:33 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद

सार

Morbi bridge collapse: मोरबी पुल हादसे के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भूपेंद्र सरकार को राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है।
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मोर्बी पुल हादसा - फोटो : PTI
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विस्तार
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गुजरात के मोरबी में भयंकर पुल हादसे (Morbi bridge collapse) के बाद हाईकोर्ट (Gujarat High court) ने भूपेंद्र सरकार को राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि कितने पुल उचित स्थिति में हैं?  हाईकोर्ट सभी पुलों की सूची चाहता है, जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि उनमें से कितने समान स्थिति में हैं। सौंपी गई रिपोर्ट प्रमाणित होनी चाहिए और इसे हाईकोर्ट के सामने रखने की जरूरत है।

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गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी हादसे में मुआवजा बढ़ाने के लिए कहा
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमारा मानना है कि मृतकों और घायलों के रिश्तेदारों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर घायलों के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा भी बहुत कम है। चोटों का विवरण, अस्पताल में भर्ती, उपचार का विवरण, अंतरिम रिपोर्ट में सामने नहीं आ रहे हैं।

30 अक्तूबर को हुआ था हादसा
बता दें कि गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का पुल 30 अक्तूबर को ढह गया था, जिसमें 47 बच्चों सहित 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शीर्ष अदालत इस घटना में अपने दो रिश्तेदारों को खोने वाले व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीआई जांच की मांग, अपने परिवार के सदस्यों को खोने वालों को सम्मानजनक मुआवजा देने और नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई थी। 

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