राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दस साल से ज्यादा पुरानी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने संबंधी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर केन्द्र सरकार असंतुष्ट है। केद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि अभी तक इस मामले में उनकी ओर से सभी पक्ष पेश नहीं किए गए हैं, जबकि एनजीटी ने बड़ा आदेश बीच में ही दे दिया है।
इसलिए वह एनजीटी से मामले की त्वरित सुनवाई के लिए अनुरोध करेगा। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां मंगलवार को बताया कि अभी इस मामले पर एनजीटी का लिखित आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है। इस वजह से भी आदेश पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जा सका है। यही नहीं, हमारी तरफ से अभी सभी तथ्य और दलीलें पेश की जानी बाकी हैं।