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Armed forces: जोखिम उठाने वाले सशस्त्र बलों के वीरों के विशेष भत्तों पर नहीं चलेगी कैंची, मिलेगी ये आयकर छूट

जितेंद्र भारद्वाज
Updated Mon, 24 Jun 2024 08:13 PM IST

सार

आयकर विभाग के मुताबिक, विशेष प्रतिपूरक भत्ते (पहाड़ी क्षेत्र), (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन) में 300 रुपये से लेकर 7000 रुपये प्रतिमाह तक की छूट प्रदान की गई है। यह छूट 'व्यक्तिगत वेतनभोगी कर्मचारी' की श्रेणी में रहेगी।
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सशस्त्र बल। - फोटो : अमर उजाला


आयकर विभाग के मुताबिक, विशेष प्रतिपूरक भत्ते (पहाड़ी क्षेत्र), (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन) में 300 रुपये से लेकर 7000 रुपये प्रतिमाह तक की छूट प्रदान की गई है। यह छूट 'व्यक्तिगत वेतनभोगी कर्मचारी' की श्रेणी में रहेगी। सीमा क्षेत्र भत्ता, दूरस्थ इलाका भत्ता, अशांत क्षेत्र भत्ता व कठिन क्षेत्र भत्ता (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन), इसमें 'व्यक्तिगत वेतन भोगी कर्मचारी' की श्रेणी में 200 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रतिमाह तक की छूट दी गई है। जनजातीय क्षेत्र, विशेष प्रतिपूरक, अनुसूचित क्षेत्र या एजेंसी क्षेत्र भत्ता (कुछ स्थानों के अधीन) में 200 रुपये प्रतिमाह, आयकर छूट प्रदान की गई है।


प्रतिपूरक क्षेत्र क्षेत्र भत्ता (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन), इसमें भी 2600 रुपये प्रतिमाह आयकर की छूट दी गई है। प्रतिपूरक संशोधित फील्ड क्षेत्र भत्ता, (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन), इसमें 1000 रुपये प्रतिमाह की छूट दी गई है। ऐसे जवान, जो अपने स्थायी स्थानों से दूर के क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के सदस्यों के रूप में तैनात हैं और वे उग्रवाद विरोधी भत्ते के हकदार हैं, उन्हें आयकर में प्रतिमाह 3900 रुपये की छूट प्रदान की जाएगी। इसमें सशस्त्र बलों के व्यक्तिगत सदस्यों की श्रेणी में यह छूट दी जाएगी। भूमिगत खदानों में विषम व अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारियों को भूमिगत भत्ता दिया जाता है। इन्हें भी बतौर 'व्यक्तिगत वेतनभोगी कर्मचारी', 800 रुपये प्रतिमाह तक की छूट मिलेगी।


उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्यरत सशस्त्र बलों को उच्च ऊंचाई भत्ता दिया जाता है। ऐसे में इन जवानों को मिलने वाले विशेष भत्तों में छूट प्रदान की जाएगी। 9000 से 15000 फीट की ऊंचाई पर तैनात जवानों को बतौर सशस्त्र बलों के व्यक्तिगत सदस्यों की हैसियत से 1060 रुपये प्रतिमाह की आयकर छूट मिलेगी। ऐसे जवान, जो 15000 फीट की ऊंचाई पर तैनात हैं, उन्हें 1600 रुपये प्रतिमाह की छूट प्रदान की जाएगी।


सशस्त्र बलों के सदस्यों को विशेष प्रतिपूरक अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र भत्ता दिया जाता है। इसमें बतौर 'व्यक्तिगत वेतन भोगी कर्मचारी', 4200 रुपये प्रतिमाह आयकर की छूट मिलेगी। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह में तैनात सशस्त्र बलों के सदस्यों को द्वीप शुल्क भत्ता प्रदान किया जाता है। उन्हें बतौर 'व्यक्तिगत वेतन भोगी कर्मचारी', 3250 रुपये प्रतिमाह की आयकर छूट मिलेगी। हिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।
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