उत्तर प्रदेश टीईटी-2017 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। पुष्प लता पटेल समेत अन्य परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील वी शेखर और आरके सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले से हजारों परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। परीक्षार्थियों का कहना था कि परीक्षा में 14 प्रश्न गलत थे और इनमें से चार प्रश्न तो सिलेबस से बाहर के थे।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विवादित प्रश्नों को हटाने के बाद फिर से रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इस फैसले को सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी। खंडपीठ ने महज तीन प्रश्नों को गलत पाया और यह भी मानने से इनकार किया था कि प्रश्न सिलेबस से बाहर के थे।