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Goa: ब्रिटिश पर्यटक से दुष्कर्म मामले में आठ साल बाद इंसाफ, 2017 के केस में विकट भगत दोषी करार; जानिए सबकुछ

Fri, 14 Feb 2025 05:12 PM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी

सार

2017 ब्रिटिश पर्यटक से दुष्कर्म और हत्या मामले में आठ साल बाद पीड़िता को न्याया मिला। मडगांव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के बाद हत्या के लिए लिए विकट भगत को दोषी ठहराया और अब 17 फरवरी को विकट भगत सजा सुनाई जाएगी। 
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हत्याकांड में कोर्ट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गोवा में 2017 में हुए ब्रिटिश पर्यटक के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पीड़िता को आखिरकार आठ साल बाद न्याय मिला गया है। जहां मडगांव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2017 में एक ब्रिटिश आयरिश महिला पर्यटक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के लिए लिए विकट भगत को दोषी ठहराया है। कोर्ट के इस फैसले पर पीड़िता की मां एंड्रिया ब्रैनिगन ने कहा कि यह परिवार के लिए बड़ी राहत और समाधान की बात है।
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17 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
कोर्ट के आदेश के बाद बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट अरुण ब्रास डे सा ने कहा कि विकट भगत को धारा 302 (हत्या), 376 (बलात्कार) और 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत दोषी ठहराया गया है। सजा पर आदेश 17 फरवरी को दिया जाएगा।
 

साथ ही मामले में दुष्कर्म और हत्या की पीड़िता के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील इकराम वर्मा ने कहा कि विकट भगत को दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया गया है। मामले में सजा पर बहस हो चुकी है। सोमवार की सुबह अदालत द्वारा फ़ैसला सुनाया जाएगा। 
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जांच अधिकारी का बयान
वहीं मामले की जांच कर रहे गोवा पुलिस अधिकारी राजेंद्र प्रभुदेसाई ने भी विकट भगत को दोषी करार होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह मामला आठ साल तक चला, हमने गवाहों को पेश करने के लिए बहुत मेहनत की क्योंकि मुकदमा आठ साल तक चला जो यह दोष करार के साथ समाप्त हुआ ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही प्रभुदेसाई ने हम सभी गवाहों को धन्यवाद भी किया। 

एक नजर पूरे मामले पर
बता दें कि गोवा घूमने आई ब्रिटिश पर्यटक डेनियल का शव 14 मार्च 2017 को कैनाकोना गांव के एक वन क्षेत्र में खून से लथपथ और निर्वस्त्र अवस्था में मिला था। विकट भगत पर महिला से होली की पार्टी के बाद दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप था।

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