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कर्मचारी को दिये गए 50 हजार तक के उपहार पर जीएसटी नहीं

Mon, 10 Jul 2017 06:48 PM IST
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला
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जीएसटी
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सरकार ने गिफ्ट के नाम पर कर्मचारियों को सैलरी को एडजस्ट करने वालों के खिलाफ बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 50 हजार रुपए से अधिक का गिफ्ट आप सालभर में बिना जीएसटी भरे नहीं दे सकते। अगर आपने अपने कर्मचारी को गिफ्ट के नाम पर 50 हजार रुपए साल भर के अंदर खर्च किए हैं, तो इसपर जीएसटी लग सकता है। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित जानकारी दी है।
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वित्त मंत्रालय ने कहा कि बोनस के नाम पर भी अब मनमानी करके गिफ्ट कहकर जीएसटी से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। Gifts of more than Rs 50,000/- made without consideration are subject to GST,when made in course or furtherance of business:Finance Ministry — ANI (@ANI_news) July 10, 2017

वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगर गिफ्ट सालभर में 50हजार से कम के दिए जाते हैं, तो ये गिफ्ट जीएसटी से बाहर रहेंगे। Gifts up to a value of Rs 50,000/- per year by an employer to his employee are outside the ambit of GST: Finance Ministry — ANI (@ANI_news) July 10, 2017
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दरअसल, कई कंपनियों में सैलरी को लेकर अलग अलग क्राइटेरिया अपनाए जाते हैं। कई जगहों पर असली सैलरी कुछ और होती है, पर उन्हें कम करके दिखाया जाता है। बाकी की सैलरी बोनस, गिफ्ट के तौर पर दिखाई जाती है, ताकि टैक्स की चोरी की जा सके। पर अब सरकार की नजर इस तरफ भी पड़ गई है।
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