पुलिस ने बृहस्पतिवार को कहा कि कैब को सबसे पहले डीटीसी क्लस्टर बस ने टक्कर मारी, जिससे वह दीवार से टकरा गई। कैब में नरेला निवासी रहीम खान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। जब वह कृष्ण मेनन मार्ग पर कोठी नंबर 9 के पास पहुंचे, तो उनके वाहन को सेवा नगर डिपो की डीटीसी क्लस्टर बस ने टक्कर मार दी। कैब चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी कोठी नंबर 9 की दीवार से जा टकराई।
व्हिस्की के लेबल को लेकर एफएसएसएआई ने मादक पेयमानदंडों में किया संशोधन
खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों में किए गए पहले संशोधन के अनुसार, अल्कोहलिक पेय पदार्थों के लेबल पर ऊर्जा सामग्री के अलावा कोई पोषण संबंधी जानकारी चस्पा नहीं की जाएगी। नया नियम अगले साल एक मार्च से लागू होगा। संशोधन में एफएसएसएआई ने सिंगल माल्ट व्हिस्की और सिंगल ग्रेन व्हिस्की को भी परिभाषित किया है। नियम के अनुसार, अल्कोहलिक पेय पर ऊर्जा सामग्री की कोई भी घोषणा स्वैच्छिक होगी। इसे किलो कैलोरी (केसीएल) में दर्शाया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहल पेय पदार्थ) नियम, 2018 में कहा गया था कि अल्कोहल वाले पेय पदार्थों के लेबल पर कोई पोषण संबंधी जानकारी नहीं होनी चाहिए। एफएसएसएआई ने 21 अगस्त को अपने नए नियमों में कहा है कि सिंगल माल्ट व्हिस्की में बिना किसी अन्य अनाज को मिलाए माल्टेड जौ का इस्तेमाल किया जाता है। इसे अभी भी बर्तन में डिस्टिल्ड किया जाता है और एक ही डिस्टिलरी में इसका उत्पादन किया जाता है। सिंगल ग्रेन व्हिस्की में सिंगल माल्ट, मिश्रित माल्ट या मिश्रित अनाज व्हिस्की शामिल नहीं होगी।