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Karnataka: ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत देने से SC का इनकार, कहा- कर्नाटक हाईकोर्ट जाएं

Tue, 30 Aug 2022 10:48 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु

सार

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। साथ ही याचिकाकर्ताओं को कर्नाटक हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।
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ईदगाह में गणेश चतुर्थी मनाने की घोषणा से विवाद - फोटो : Social Media
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विस्तार
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कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। उधर, हुबली के ऐसे ही एक मामले में हाईकोर्ट अपील खारिज कर दी है।

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गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कर्नाटक सरकार को चामराजपेट में ईदगाह मैदान के उपयोग की मांग करने वाले आवेदनों को मंजूर कर लिया था। हालांकि, इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से अनावश्यक तनाव पैदा होगा। पूरे विवाद के बीच मामले को संभालने के लिए ईदगाह मैदान के चारों ओर चप्पे-चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। 

1600 पुलिस कर्मियों की तैनाती: डीसीपी
ईदगाह मैदान के पास की गई सुरक्षा व्यवस्था पर डीसीपी लक्ष्मण बी. निम्बार्गी (पश्चिम मंडल) ने कहा कि पिछले 15 दिनों से बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। हम कानून और व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी की पृष्ठभूमि पर भी हमने सभी समुदाय के नेताओं के साथ शांति बैठक की है। हमने चामराजपेट में लगभग 1600 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। इसके अलावा तीन DCP, 21 ACP, लगभग 49 निरीक्षक, 130 PSI और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है।
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पक्ष में 28 ज्ञापन, विरोध में 11 ज्ञापन: महापौर
हुबली-धारवाड़ के महापौर इरेश अचंतगेरी ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ चली लंबी बैठक के बाद सोमवार देर रात इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह फैसला नगर निकाय द्वारा इस मुद्दे पर गठित सदन की समिति की अनुशंसा पर लिया गया।  महापौर ने कहा कि सदन की समिति ने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद गणेश उत्सव की अनुमति देने की अनुशंसा की थी। इसे उत्सव को अनुमति देने के पक्ष में 28 और विरोध में 11 ज्ञापन मिले थे।

उन्होंने बताया कि समिति की रिपोर्ट और विस्तृत चर्चा के बाद तीन दिन के लिए गणेश उत्सव की अनुमति देने का फैसला किया गया। महापौर ने बताया कि छह संगठनों ने गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनमुति मांगी थी, जिनमें से एक को चुना गया और बाकी से सद्भावनपूर्वक तरीके से उत्सव मनाने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया।
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हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान के मामले में अपील खारिज
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेशचतुर्थी अनुष्ठान की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

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