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Maharashtra: भाजपा मंत्री पाटिल व 53 अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, जाली दस्तावेज से ऐसे दिया जालसाजी को अंजाम

Wed, 30 Apr 2025 12:07 AM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे

सार

महाराष्ट्र में जाली दस्तावेजों का उपयोग कर किसानों के नाम पर करीब 9 करोड़ रुपये का लोन प्राप्त करने के आरोप में राज्य के भाजपा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और 53 अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आरोपियों में पद्मश्री विखे पाटिल सहकारी कारखाना (सहकारी चीनी मिल) के तत्कालीन अध्यक्ष और निदेशकों के साथ-साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल हैं।
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राधाकृष्ण विखे पाटिल, भाजपा मंत्री, महाराष्ट्र - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में पुलिस ने भाजपा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और चीनी मिल के निदेशकों सहित 53 अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सभी आरोपियों पर कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके किसानों के नाम पर करीब 9 करोड़ रुपये का लोन प्राप्त करने का आरोप है। 

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एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ राहता की एक अदालत ने केस दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सोमवार को लोनी पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों में पद्मश्री विखे पाटिल सहकारी कारखाना (सहकारी चीनी मिल) के तत्कालीन अध्यक्ष और निदेशकों के साथ-साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल हैं।

गन्ना किसान बालासाहेब विखे की शिकायत पर दर्ज हुआ केस
अधिकारी के अनुसार, गन्ना किसान और सहकारी चीनी मिल के सदस्य बालासाहेब विखे ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया है कि यह अनियमितता 2004 में हुई थी। मिल के तत्कालीन अध्यक्ष और निदेशकों ने कथित तौर पर मिल के सदस्य किसानों के नाम पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके ऋण प्रस्ताव तैयार किए। बैंक अधिकारियों की मदद से उन्होंने कथित तौर पर 3.11 करोड़ रुपये और 5.74 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया।
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किसानों के खातों में जमा नहीं की गई ऋण राशि
शिकायत में बताया गया है कि जिन किसानों के नाम पर ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, उनके खातों में ऋण राशि जमा ही नहीं की गई। इसके बजाय, चीनी मिल के अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों ने पैसे निकाल लिए। आरोपियों ने कथित तौर पर सरकारी कृषि ऋण माफी योजना का भी लाभ उठाया था। 

मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को दिए कार्रवाई के निर्देश
पुलिस अधिकारी के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर की गई थी, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 
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मुख्यमंत्री को विखे पाटिल का इस्तीफा मांगना चाहिए: सुषमा अंधारे
धोखाधड़ी का केस दर्ज होने पर शिवसेना (यूबीटी) की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को तुरंत विखे पाटिल का इस्तीफा मांगना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'यह महायुति सरकार के लिए शर्म की बात है।'

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