सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स में मनमाने दाम पर बेची जाने वाली खाद्य सामग्री, पानी की बोतल आदि अब नहीं बिकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सिनेमाघरों में सामान्य दर पर वस्तुएं बेची जानी चाहिए। कोर्ट के निर्देश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस पर जल्द ही नई नीति बनाने का भरोसा दिया है।
न्यायमूर्ति एसएम केमकर और एमएस कार्णिक की पीठ ने बुधवार को जैनेंद्र बक्सी की ओर से दायर पीआईएल पर सुनवाई की। बक्सी ने मल्टीप्लेक्स थियेटर में बाहर से पानी या अन्य वस्तु ले जाने पर लगी रोक और थियेटर के अंदर मनमानी कीमत पर बेची जा रही वस्तुओं को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया कि मल्टीप्लेक्स में मनमानी जारी है, जबकि कानूनन इस तरह का कोई प्रावधान नही है।
न्यायमूर्ति केमकर ने माना कि मल्टीप्लेक्स थियेटर में बाहर से लाई हुई वस्तुओं पर रोक लगाई जाती है। इसलिए जरूरी है कि सिनेमाघरों में भी उसी दाम पर पानी की बोतल या खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि यदि थियेटर में बाहर से वस्तुएं लाने से रोका जाता है तो थियेटर में भी खाद्य सामग्री या पानी की बिक्री पर पूरी तरह से रोक हो।