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Goa Fire Tragedy: उत्तर गोवा में नाइटक्लब-होटलों के अंदर आतिशबाजी पर पूर्ण रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

Thu, 11 Dec 2025 12:55 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी।

सार

Goa Fire Tragedy: भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर गोवा जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर नाइटक्लब, होटलों या अन्य संरचनाओं के भीतर अतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। नाइटक्लब में आग लगने से पच्चीस लोगों की मौत के बाद यह कदम उठाया गया है। 
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बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब - फोटो : पीटीआई (फाइल)
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विस्तार
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नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के कुछ दिन बाद उत्तर गोवा जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने पर्यटन स्थलों के अंदर आतिशबाजी, फुलझड़ी और आग या धुआं पैदा करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। 
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जिला प्रशासन ने यह आदेश बुधवार शाम को जारी किया। अरपोरा में छह दिसंबर की मध्यरात्रि को नाइटक्लब में हुए अग्निकांड जैसी त्रासदी को रोकने के लिए यह उपाय किया गया है। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2023 की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक, पर्यटन स्थलों के अंदर अतिशबाजी, फुलझड़ी, पायरोटेक्निक इफेक्ट्स, फ्लेम थ्रोअर जैसी धुआं पैदा करने वाले उपकरण और इसी तरह के आग/धुआं पैदा करने वाले उपकरणों का उपयोग, जलाना या फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। 

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यह रोक कहां-कहां लागू होगी?
आदेश के मुताबिक, यह रोक उत्तर गोवा के सभी नाइटक्लब, बार और रेस्तरां, होटल, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट, बीच शैक, अस्थायी संरचनाओं, कार्यक्रम स्थलों और मनोरंजन स्थलों पर लागू होगी। 
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प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अरपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में आग लगने के पीछे का कारण आग या धुंआ पैदा करने वाला इलेक्ट्रिक उपकरण था। इस भीषण अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। 

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