सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें 5789 संस्थाओं का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण खत्म हो गया है। विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए किसी भी संगठन और एनजीओ के लिए एफसीआरए पंजीकरण अनिवार्य है।
अमेरिका स्थित एनजीओ 'ग्लोबल पीस इनिशिएटिव' द्वारा दायर याचिका न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 22,762 एफसीआरए पंजीकृत संगठन थे। 1 जनवरी को यह संख्या घटकर 16,829 हो गई। इन्हें सक्रिय संगठन माना जाता है।
अधिकारियों ने कहा था कि 18,778 संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस 29 सितंबर 2020 और 31 दिसंबर 2021 के बीच समाप्त हो रहे थे। इनमें से 12,989 संगठनों ने 30 सितंबर 2020 और 31 दिसंबर 2021 के बीच एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। .
एक अधिकारी ने कहा था कि चूंकि 5,789 संगठनों ने एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था, इसलिए उन्हें पंजीकृत संगठन नहीं माना गया। इनके अलावा 179 संगठनों के नवीनीकरण के आवेदन भी गृह मंत्रालय ने अलग-अलग कारणों से खारिज कर दिए थे।