कर्नाटक के मंगलूरू की एक अदालत ने 36 वर्षीय एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और 2016 में उसे गर्भवती बनाने के अपराध में दोषी करार दिया। हालांकि जज बीआर वल्लवी ने सजा के एलान पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। उत्तर भारत से आकर शहर रह रहे किशोर भय्या पर अपनी 13 वर्षीय बेटी से कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगा था।
2016 में जब उसकी पत्नी को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो किशोर ने अपनी बेटी को धोखा देकर यौन संबंध के लिए मजबूर किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने अपनी बेटी और पत्नी को जान लेने की धमकी देकर इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा था।
बार-बार दुष्कर्म के चलते बेटी गर्भवती हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ महिला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। डीएनए टेस्ट में भी बच्चे का बाप होने की पुष्टि हो गई।