तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया कंपनियां भारतीय कानूनों का अनुपालन नहीं कर रही हैं। इसी के परिणामस्वरूप अराजकता बढ़ रही है और अपराधों का पता लगाने में दिक्कत आ रही है।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 20 अगस्त के उस आदेश में संशोधन की मांग की है जिसमें उसने मद्रास हाईकोर्ट को सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखने को कहा था लेकिन उसे कोई भी आदेश पारित करने से रोक दिया था।
सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला एडवांस स्तर पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी है।