सुनील अरोड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त
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चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान चल रहे और भविष्य के चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों से संबंधित मानदंडों को संशोधित किया है। महामारी के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्य राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम 30 स्टार प्रचारकों और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए 15 स्टार प्रचारकों की संख्या निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि चुनावों के दौरान फिल्मी कलाकारों से लेकर अन्य क्षेत्र के मशहूर लोगों को स्टार प्रचारक बनाकर पार्टियां उतारती रही हैं। कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इसे लेकर अब नया नियम जारी कर दिया है।
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इससे पहले 'कोरोना काल' में चुनाव कराने को लेकर आयोग ने बीते 21 अगस्त को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। ये दिशानिर्देश बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के लिए जारी की गई हैं। अब उम्मीदवार समेत सिर्फ पांच लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे। पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी।