पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख दिलीप घोष
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पश्चिम बंगाल में पांचवे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं बंगाल भाजपा के प्रमुख दिलीप घोष के प्रचार करने पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल को शाम 7 बजे से लेकर 16 अप्रैल को शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। चुनाव आयोग ने दिलीप घोष पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की है।
आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने घोष को ‘‘कड़ी चेतावनी’’ दी है और उन्हें आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सार्वजनिक टिप्पणी करते समय इस तरह के बयान देने से परहेज करने की सलाह दी।
बता दें कि चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को दिलीप घोष के एक भड़काऊ बयान को लेकर नोटिस भेजा था। बयान में घोष ने कथित रूप से कहा था कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो सीतलकूची जैसी घटना अनेक स्थानों पर फिर से हो सकती है। दिलीप घोष ने कहा था कि सीतलकूची में शैतान लड़कों को गोली लगी।अगर कोई भी अपने हाथ में कानून लेने की हरकत करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा।
आयोग ने इसके बाद नोटिस जारी कर कहा था कि इस तरह के बयानों का कानून-व्यवस्था चरमरा सकती है। बता दें कि कूच बिहार के सीतलकूची में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में चार लोग मारे गए थे।
भाजपा नेता शायंतन बसु को चुनाव आयोग का नोटिस
वहीं इससे पहले चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के नेता शायंतन बसु को नोटिस भेजते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के नोटिस में शायंतन बसु पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बसु ने भाषण के द्वारा राज्य के लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की है जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बसु से इस मामले में 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है।
पश्चिम बंगाल में चार चरणों का मतदान पूरा
पश्चिम बंगाल में सत्ता संग्राम का आधा सफर यानी चार चरणों का मतदान पूरा हो गया है। यानी 295 सीटों में से 135 सीटों पर मतदान हो चुका है। इस बार में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सामने भाजपा ने गंभीर चुनौती पेश की है। नए समीकरण में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर है। पांचवें चरण में शनिवार को राज्य के उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के कुल 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान होना है। जिसमें कुल 342 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम के हवाले होगी।