भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को नागालैंड में चार विधानसभा क्षेत्रों (एसी) के लिए आम चुनाव के लिए पुनर्मतदान की अधिसूचना जारी की। ईसीआई के अवर सचिव सुरेंद्र सिंह ने अधिसूचित किया कि सामान्य पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर और सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चार विधानसभा क्षेत्रों में पुनर्मतदान आवश्यक था।
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आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 की उप-धारा (2) के तहत इन मतदान केंद्रों पर सोमवार को हुए मतदान को रद्द घोषित किया। ईसीआई ने एक मार्च को पुनर्मतदान की तिथि निर्धारित की और समय सुबह 07.00 बजे से निर्धारित किया। अपराह्न 04.00 बजे तक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए हैंड बुक के अध्याय XIII में निहित आयोग के निर्देशों के अनुसार उक्त मतदान केंद्रों पर नए सिरे से मतदान करने के लिए कहा है।
जिन चार मतदान केंद्रों पर पुर्नमतदा हो रहे है, विधानसभा 35-जुन्हेबोटो (9-नई कॉलोनी दक्षिण/पश्चिम), विधानसभा 39-सानिस (9-पंगती वी), विधानसभा 41-तिजित (7-जाबोका गांव) और विधानसभा 57-थोकोकन्यू (3-पथसो ईस्ट विंग)। इसमें बताया गया कि इन मतदान केंद्रों के फॉर्म 17-ए की जांच उसी दिन मतदान के तुरंत बाद की जाएगी।