प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत जया पटेल की विदेश में स्थित संपत्ति के जब्ती का आदेश दिया है। इस संपत्ति की कीमत 32.38 करोड़ रुपये है और उनके खिलाफ विदेश में अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने की शिकायत दर्ज की है।
ईडी ने मुंबई में जया पटेल और उनके सहयोगियों के आवासीय और कार्यालय परिसरों की तलाशी ली गई। जिसके परिणामस्वरूप अघोषित विदेशी संपत्ति के अवैध अधिग्रहण को लेकर गुप्त दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है।
जिन संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया है उसमें एक फ्लैट मुंबई के ग्रांट रोड और दूसरा पेडदार रोड का है। ईडी का कहना है कि उसे जांच में पता चला है कि पटेल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत कंपनी आइवरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज लिमिटेड से जुड़ी हुई हैं।
पटेल के पास लंदन के चेल्सी तटबंध में एक फ्लैट है। ईडी के अनुसार, पटेल अमेरिका और ब्रिटेन में मौजूद अपनी संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए धन स्रोत की जानकारी देने में नाकाम रहे। उन्होंने इन विदेशी संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए हस्तांतरित की गई धनराशि को फेमा की धारा 3 (ए) और 3 (बी) का उल्लंघन किया है।