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ED: सहकारी बैंक के कमीशन एजेंट की 31 करोड़ की संपत्ति जब्त, इसमें 20 अचल संपत्तियां शामिल

Mon, 05 Dec 2022 09:44 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

जांच एजेंसी के मुताबिक, बिजॉय एके को वर्ष 2010 से बैंक के सचिव और समिति के सदस्यों द्वारा रची गई और व्यवस्थित साजिश के कारण बिना किसी अतिरिक्त बकाये के 26.60 करोड़ रुपये का ऋण अवैध रूप से स्वीकृत और वितरित किया गया था। 
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प्रवर्तन निदेशालय। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक के कमीशन एजेंट बिजॉय एके की 30.70 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है।

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ईडी ने कहा कि अटैच की गई संपत्तियों में 20 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इनमें केरल में भूमि और इमारत, दो गाड़ियां (इनोवा और ऑडी), 3,40,000 रुपये नकद और 2,08,124 रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा समेत कुल मिलाकर 5,48,124 रुपये शामिल है। साथ ही बिजॉय और उनकी फर्मों से संबंधित 57 बैंक खातों में 35,86,990 रुपये मिले हैं। 

जांच एजेंसी के मुताबिक, बिजॉय एके को वर्ष 2010 से बैंक के सचिव और समिति के सदस्यों द्वारा रची गई और व्यवस्थित साजिश के कारण बिना किसी अतिरिक्त बकाये के 26.60 करोड़ रुपये का ऋण अवैध रूप से स्वीकृत और वितरित किया गया था। 
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ईडी ने केरल पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन मामले की जांच शुरू की थी। केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करूवन्नूर सेवा सहकारी बैंक में धोखाधड़ी को लेकर त्रिशूर जिले में 16 से अधिक एफआईआर दर्ज की थीं।

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